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यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक इंटरसेप्टर कैमरे की रडार पर ।

KPN24:- यातायात नियमों के उल्लंघन पर अब कोई भी वाहन चालक बच नहीं सकता। इंटरसेप्टर वाहन में स्पीड राडार गन, स्पीडोमीटर, ब्रीथ एनालाइजर, प्रकाश तीव्रता मापक, कांच की पारदर्शिता जांच यंत्र, और साउंड लेवल मीटर जैसी अत्याधुनिक तकनीकें मौजूद हैं, जो एक ही समय में कई स्तरों पर निगरानी करती हैं।

इस तरह की टेक्यानोलॉजी का उपयोग कर बिलासपुर जिले की यातायात पुलिस की बड़ी और लगातार चल रही सख्त कार्रवाई सामने आई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह और एएसपी ट्रैफिक रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में इंटरसेप्टर वाहन द्वारा जुलाई 2024 से अब तक 10,000 से अधिक चालान बनाए गए हैं, और इनसे 80 लाख रुपये से अधिक की समन शुल्क वसूली की गई है।

स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने वालों पर धारा 112/183(1) के तहत 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर धारा 185 के तहत 10,000 से 20,000 रुपये तक की कार्रवाई की जा रही है, साथ ही लाइसेंस भी निरस्त किया जा रहा है।

* मॉडिफाइड लाइट, प्रेशर हॉर्न और ब्लैक फिल्म लगे वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है।

* तेज रोशनी वाली लाइटों पर धारा 108 के तहत 2000 रुपये का चालान।

* प्रेशर हॉर्न और साइलेंसर पर धारा 119(2)/177 के तहत 300 रुपये का चालान।

* और काले शीशे वाले वाहनों पर धारा 100/177 के तहत 2000 रुपये का जुर्माना।

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Author: Kpn 24

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