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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सक्षम परिवार को अनुकम्पा नियुक्ति का नहीं है अधिकार।

KPN24:- सक्षम परिवार को अनुकम्पा नियुक्ति का अधिकार नहीं है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है. मंगलवार को न्यायालय ने एक युवक को उसके पिता के निधन के बाद नौकरी देने से मना कर दिया, जो कि एक से अधिक संपत्तियों और कई एकड़ जमीन का मालिक था।

याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुकंपा नियुक्ति को किसी अधिकार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. इसके साथ ही, यह भी आवश्यक है कि उम्मीदवार आवश्यक मानदंडों को पूरा करे।

हालांकि, राजस्थान हाईकोर्ट और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल ने रवि की अनुकंपा नियुक्ति की याचिका को अस्वीकार कर दिया. न्यायालय ने विभाग के इस तर्क को स्वीकार किया कि परिवार के पास आवश्यक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, जिससे वे आरामदायक जीवन यापन कर सकते हैं।

खबरों के अनुसार, विभागीय समिति ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए 19 आवेदकों के नामों पर विचार किया, जिनमें से केवल 3 को योग्य माना गया, विभाग का स्पष्ट कहना है कि अनुकंपा नियुक्ति को किसी अधिकार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. इस प्रकार की नियुक्तियों पर विचार केवल उन परिवारों के लिए किया जाता है जो गंभीर आर्थिक या सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं.

समिति ने बताया कि दिवंगत सरकारी कर्मचारी के परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं, जो दोनों बेरोजगार हैं और अविवाहित हैं, परिवार के पास गांव में एक घर और 33 एकड़ कृषि भूमि है, साथ ही जयपुर में एक HIG घर भी है. उन्हें 85 हजार रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त हो रही है, जो उनके जीवनयापन और सामाजिक दायित्वों के लिए पर्याप्त प्रतीत होती है.

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Author: Kpn 24

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