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कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान तेज:- लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के प्रावधानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित

KPN24:- महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित, सम्मानजनक एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम-2013 के प्रावधानों को लेकर जिले में विशेष जन-जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देशन में यह अभियान 19 जनवरी से 23 जनवरी 2026 तक जिलेभर में चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में शासकीय उच्चतर कन्या शाला, अकलतरा में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं एवं शिक्षकों को कानून से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं।
जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि यह अधिनियम महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने हेतु लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक शासकीय एवं निजी संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन अनिवार्य है। समिति द्वारा प्राप्त शिकायतों पर निष्पक्ष जांच, निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई तथा शिकायतकर्ता की गोपनीयता सुनिश्चित की जाती है।
कार्यक्रम के दौरान सी-बॉक्स पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया एवं उसके उपयोग की विस्तृत जानकारी परिचर्चा के जरिए दी गई।
इसके साथ ही प्रतिभागियों को
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम
टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम
दहेज प्रतिषेध अधिनियम
सखी वन स्टॉप सेंटर
महिला हेल्पलाइन 181
चाइल्ड हेल्पलाइन 1098
बाल विवाह निषेध अधिनियम एवं पोक्सो एक्ट
से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गईं।
कार्यक्रम में विद्यालय की प्राचार्य सहित शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं। जागरूकता अभियान को लेकर उपस्थित छात्राओं में विशेष उत्साह देखने को मिला।

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Author: Kpn 24

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