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ओनरेक्स कफ सिरप तस्करों पर न्यायालय का कड़ा प्रहार: तीन दोषियों को 14-14 वर्ष का सश्रम कारावास, 1.50 लाख रुपये अर्थदण्ड

उत्कृष्ट विवेचना का परिणाम: निरीक्षक सावन कुमार सारथी की सशक्त कार्रवाई से मिली ऐतिहासिक सजा

KPN24.com जांजगीर-चांपा 24 जून 2026 

नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ जांजगीर-चांपा पुलिस को बड़ी न्यायिक सफलता मिली है। अवैध कोडिन युक्त ओनरेक्स कफ सिरप की तस्करी करने वाले तीन आरोपियों को माननीय न्यायालय ने 14-14 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1.50-1.50 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

यह फैसला तत्कालीन थाना प्रभारी सारागांव निरीक्षक सावन कुमार सारथी की उत्कृष्ट विवेचना, प्रभावी कार्रवाई और मजबूत साक्ष्य संकलन का प्रतिफल माना जा रहा है।
सारागांव हाईवे पर ऐसे धराया था तस्करों का गिरोह
दिनांक 02 सितम्बर 2024 को पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति मोटरसाइकिल के माध्यम से अवैध कोडिन युक्त ओनरेक्स कफ सिरप लेकर सारागांव हाईवे क्षेत्र में ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना मिलते ही निरीक्षक सावन कुमार सारथी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रणनीतिक घेराबंदी कर आरोपियों को धर दबोचा।
तीनों आरोपी गिरफ्तार
गिरफ्तार आरोपियों में शामिल हैं—
● भीमेश्वर उर्फ भोलू यादव, निवासी महामाया मंदिर वार्ड क्रमांक 13, सक्ती
● सुशील यादव, निवासी महामाया मंदिर वार्ड क्रमांक 13, सक्ती
● रितेशपुरी गोस्वामी उर्फ गोलू (22 वर्ष), निवासी कांदानारा, थाना सक्ती
पुलिस ने बरामद किया भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप
पुलिस ने गवाहों की उपस्थिति में आरोपियों के कब्जे से 42 नग कोडिन युक्त ओनरेक्स कफ सिरप, एक हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल (CG-11-BM-0443) तथा एक मोबाइल फोन बरामद किया। जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 10 हजार रुपये आंकी गई।
मजबूत विवेचना ने दिलाई ऐतिहासिक सजा
पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर थाना सारागांव में अपराध क्रमांक 176/2024 के तहत धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपियों को 03 सितम्बर 2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। निरीक्षक सावन कुमार सारथी द्वारा वैज्ञानिक एवं तथ्यपरक विवेचना कर न्यायालय में ठोस अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय का सख्त फैसला
प्रकरण में प्रस्तुत सशक्त साक्ष्यों, गवाहों के बयानों एवं प्रभावी विवेचना को आधार मानते हुए माननीय न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया और प्रत्येक को 14-14 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1.50-1.50 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थदण्ड अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
नशे के कारोबारियों के लिए कड़ा संदेश
यह फैसला नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति का मजबूत उदाहरण माना जा रहा है। जांजगीर-चांपा पुलिस की यह सफलता स्पष्ट करती है कि अपराधियों को पकड़ने के साथ-साथ उन्हें न्यायालय से कठोर सजा दिलाने तक पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहती है।
पुलिस अधीक्षक का संदेश
पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने कहा—
“नशे का कारोबार हमारी युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। जांजगीर-चांपा पुलिस की यह कार्रवाई बताती है कि हम केवल अपराधियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मजबूत विवेचना के माध्यम से उन्हें न्यायालय से सजा दिलाने के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हैं।”

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Author: Kpn 24

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