
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जारी किया निष्कासन आदेश, जांजगीर-चांपा समेत छह जिलों की राजस्व सीमाओं से रहना होगा बाहर
kpn24.com जांजगीर-चांपा 29 अक्टूबर 2026
जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस ने गुंडा-बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में थाना सिटी कोतवाली जांजगीर क्षेत्र के भैरव मिश्रा उर्फ मोगली महाराज को एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने प्रकरण की सुनवाई के बाद उसके निष्कासन का आदेश जारी किया है।
छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई
पुलिस विज्ञप्ति के अनुसार, भैरव मिश्रा उर्फ मोगली महाराज, पिता रामधन मिश्रा, निवासी जांजगीर के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत जिला बदर की कार्रवाई के लिए प्रकरण तैयार किया गया था। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय (आईपीएस) के माध्यम से यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण की सुनवाई के बाद जिला दंडाधिकारी ने भैरव मिश्रा के विरुद्ध जिला बदर का आदेश जारी किया। इसके तहत उसे एक वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित क्षेत्रों से निष्कासित किया गया है।
छह जिलों की सीमाओं से रहना होगा बाहर
जारी आदेश के अनुसार, भैरव मिश्रा उर्फ मोगली महाराज को एक वर्ष तक निम्नलिखित जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहना होगा—
जांजगीर-चांपा
सक्ती
बलौदाबाजार-भाटापारा
बिलासपुर
रायगढ़
कोरबा
कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर पुलिस की नजर
पुलिस का कहना है कि जिले में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
जांजगीर-चांपा पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों के तहत देखा जा रहा है।










