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जांजगीर-चांपा में लाउडस्पीकर पर सख्ती: बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र पूरी तरह प्रतिबंधित

परीक्षाओं के मद्देनज़र कलेक्टर का बड़ा फैसला, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

KPN24.com जांजगीर-चांपा 19 फरवरी 2026

बोर्ड और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के शांतिपूर्ण एवं सुचारू संचालन को प्राथमिकता देते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जन्मेजय महोबे ने जांजगीर-चांपा जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है।

जारी आदेश के अनुसार, जांजगीर-चांपा जिले की सीमाओं के भीतर बिना लिखित पूर्व अनुमति किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्णय विद्यार्थियों की परीक्षा तैयारी और परीक्षा केंद्रों पर शांत वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
अधिनियम के तहत कार्रवाई
यह आदेश छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 04 के अंतर्गत जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि—
केवल विशिष्ट परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों में ही अनुमति दी जाएगी।
अनुमति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन तथा नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रावधानों के अनुरूप होगी।
जिला मुख्यालय में अनुमति अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा,
अन्य अनुविभाग मुख्यालयों एवं तहसीलों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाएगी।
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी परिस्थिति में अनुमति नहीं दी जाएगी।
उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना लिखित अनुमति लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उपकरणों की जप्ती भी शामिल है।

विद्यार्थियों की सुविधा सर्वोपरि
प्रशासन का यह निर्णय विद्यार्थियों के हित में उठाया गया सख्त लेकिन जरूरी कदम माना जा रहा है। परीक्षा काल में शांत और व्यवस्थित वातावरण बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है।

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Author: Kpn 24

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