
KPN24.com जांजगीर-चांपा 16 जुलाई 2026
जांजगीर-चांपा पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना बलौदा क्षेत्र के आदतन निगरानी बदमाश संग्राम सिंह रात्रे, निवासी खिसोरा को एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर के आदेश के बाद अब संग्राम सिंह रात्रे का जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा और बलौदा बाजार जिलों की सीमा में एक वर्ष तक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
पुलिस के अनुसार संग्राम सिंह रात्रे के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत कुल 8 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जबकि 2 मामलों में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है। इसके बावजूद उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया और वह लगातार मारपीट, धमकी, चोरी तथा गुंडागर्दी जैसी गतिविधियों में संलिप्त रहा।
पुलिस अभिलेखों के अनुसार आरोपी की आक्रामक एवं दुस्साहसी प्रवृत्ति के कारण क्षेत्र के लोग उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने से भी डरते थे। उसकी आपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग होने और आमजन की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न होने की आशंका को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा ने विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर जिला बदर की कार्रवाई के लिए कलेक्टर को भेजा था।
प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद माननीय जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर, जांजगीर-चांपा ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत आदेश जारी करते हुए संग्राम सिंह रात्रे को तत्काल प्रभाव से एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया।
पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य आदतन अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना, आम नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा जिले में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखना है। यह कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ पुलिस के सख्त रुख का स्पष्ट संदेश मानी जा रही है।










