
पामगढ़ पुलिस की त्वरित कार्रवाई, पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को भेजा न्यायिक हिरासत में
KPN24.com जांजगीर-चांपा 1 अगस्त 2026
जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र में स्कूल में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और गलत नीयत से हरकत करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को घटना के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 और 12 के तहत अपराध दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार, 31 जुलाई 2026 को घटना की सूचना मिलते ही थाना पामगढ़ पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की। प्रकरण में अपराध क्रमांक 318/2026 दर्ज कर पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी।
पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (आईपीएस) के निर्देशन में पामगढ़ पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान अपराध स्वीकार किए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
त्वरित कार्रवाई से आरोपी पहुंचा जेल
नाबालिग छात्रा से जुड़े संवेदनशील मामले में पामगढ़ पुलिस की त्वरित कार्रवाई से आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि नाबालिगों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में पुलिस गंभीरता और तत्परता के साथ कार्रवाई कर रही है।
इनकी रही सराहनीय भूमिका
उक्त कार्रवाई में निरीक्षक सावन सारथी, थाना प्रभारी पामगढ़, सहायक उपनिरीक्षक प्रमोद महार, प्रधान आरक्षक राजेश कोशले, महिला प्रधान आरक्षक मंजू सिंह एवं आरक्षक योगेश बंजारे का सराहनीय योगदान रहा।










