
KPN24:- थाना प्रभारी जांजगीर निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी द्वारा 02 वर्षीय मासूम बच्ची से अनाचार के मामले त्वरित कार्रवाई कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया जिस पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास व शेष प्राकृत जीवन काल तक के लिए आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कार्रवाही की गई
पूरा मामला वर्ष 2024 माह अक्तूबर में आरोपी द्वारा 02 वर्षीय मासूम बच्ची से अनाचार करने के मामले में आरोपी के विरुद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 802/2024 धारा 65 (2) BNS एवं 06 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर द्वारा की जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। प्रकरण का विचारण अपर सत्र न्यायधीश (FTC) जांजगीर किया गया।
न्यायालय द्वारा आशिक देवार उर्फ लोधो पिता राज कुमार देवार निवासी बस स्टैण्ड के पास वार्ड क्रमांक 01 इंदिरा कालोनी कसडोल थाना कसडोल जिला बलौदा बाजार- भाठापारा हाल मुकाम शांति नगर जांजगीर थाना सिटी कोतवाली जांजगीर के विरुद्ध अपराध धारा में दोष सिद्ध पाए जाने से आजीवन कारावास, शेष प्राकृत जीवन काल तक के लिए दण्डित किया गया। उक्त मामले की पैरवी चंद्र प्रताप सिंह एवं योगेश गोपाल अतिरिक्त लोक अभियोजक जांजगीर द्वारा किया गया है।










