मिनीमाता महतारी जतन योजना को छत्तीसगढ़ में श्रम मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जाता है। इस योजना से अब तक 1,70,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को लाभ मिल चुका है। जो राज्य निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए यह योजना काफी कारगर साबित हो रही है।
मिनीमाता महतारी जतन योजना क्या है?
मिनीमाता महतारी जतन योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिला निर्माण श्रमिकों को पोषण संबंधी आर्थिक सहायता देना होता है। इस योजना के तहत निर्माण श्रमिक महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे अपने स्वास्थ्य और पोषण का सही तरीके से ध्यान रख सकें। इस योजना का नाम पहले ‘भगिनी प्रसूति सहायता योजना’ था, लेकिन 12 मई, 2022 को इस योजना का नाम बदलकर मिनीमाता महतारी जतन योजना कर दिया गया।
मिनीमाता महतारी जतन योजना का उद्देश्य
- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना
- माँ और शिशु के स्वास्थ्य में सुधार लाना और कुपोषण को कम करना
- निर्माण कार्यों में लगी महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान आर्थिक रूप से सक्षम बनाना
- सुरक्षित मातृत्व को प्रोत्साहित करना और महिलाओं को उचित देखभाल सुनिश्चित करना
मिनीमाता महतारी जतन योजना की विशेषताएं
- आवेदन करने के लिए पति या पत्नी में किसी का निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण जरूरी है
- यह स्कीम गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए लागू है
- सरकार प्रत्येक पात्र महिला को आर्थिक सहायता प्रदान करती है
- यह सहायता राशि सीधे महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है
मिनीमाता महतारी जतन योजना में कितना पैसा मिलता है?
पंजीकृत महिला निर्माण मजदूर को शिशु के जन्म के बाद एकमुश्त 20,000 रुपये दिए जाते हैं।
मिनीमाता महतारी जतन योजना की पात्रता
- गर्भवती महिला या उनके पति का निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण होना चाहिए
- आवेदक महिला छत्तीसगढ़ राज्य की निवासी हो
- गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिला हो
- आय प्रमाण पत्र के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हो
- सरकारी अस्पताल या मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य केंद्र में गर्भावस्था का पंजीकरण कराना अनिवार्य है
- इस योजना का लाभ केवल दो बच्चों तक ही दिया जाएगा
- सरकारी या सार्वजनिक संस्थानों में काम करने वाले निर्माण श्रमिकों की पत्नियों को लाभ नहीं मिलेगा
- निर्माण श्रमिक के तौर पर कम से कम 90 दिन पहले पंजीकरण होना चाहिए
Author: Kpn 24
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