
KPN24:- छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में अनुकम्पा नियुक्ति नियमों के विपरित पाने वाली दो महिला कर्मचारी को नगर निगम के आयुक्त ने निलंबित कर दिया है जिसमें एक सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर व एक महिला भृत्य के पद पर पदस्थ हैं इनको निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता पाने का अधिकार होगा।
नगर निगम आयुक्त ने अपने आदेश में लिखा है कि सहायक राजस्व निरीक्षक प्रीति उज्जैनवार ने नियम विरुद्ध अनुकम्पा नियुक्ति पाई है जिसकी शिकायत मिलने पर उनको नोटिस जारी किया गया था जिसपर उनके द्वारा संतोषजन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर प्रथम दृष्टया उनको दोषी करार देते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है उनको निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता रहेगी तथा बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
वहीं दुसरी कार्रवाई एक भृत्य नम्रता रक्सेल पर की गई उसकी अनुकम्पा नियुक्ति भी नियम विरुद्ध होने पर शिकायत मिली थी जिस पर उनको नोटिस जारी किया गया था जिसपर उनके द्वारा संतोषजन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है उनको निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता रहेगी तथा बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।











