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जांजगीर न्यायालय का फैसला : लापरवाही से वाहन चलाकर गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपी को छह माह की सजा

KPN24:- जांजगीर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय जांजगीर की न्यायाधीश श्रीमती अंजू कंवर ने रायगढ़ निवासी आरोपी अभिषेक दिव्य उर्फ छोटू को लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में दोषी पाते हुए छह माह के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर पृथक से कारावास भुगतना होगा।

घटना 12 मार्च 2023 की है। ग्राम सराईपाली थाना बाराद्वार निवासी प्रार्थीया गायत्री देवी अपने पति जमुनादास बैरागी के साथ मोटरसाइकिल से पीथमपुर मंदिर दर्शन करने जा रही थी। दोपहर में जैसे ही वे पीथमपुर पुल से आगे बढ़े, तभी आरोपी अभिषेक दिव्य कार (क्रमांक यूजे 3177) को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए पीछे से मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में दंपति सड़क पर गिर गए और जमुनादास बैरागी को हाथ-पैर में गंभीर चोटें तथा छाती में सामान्य चोट आई। उसके घुटने की कटोरी टूट गई और हाथ में अस्थिभंग हो गया। इलाज के बाद पीड़िता गायत्री देवी ने थाना जांजगीर में रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने आरोपी अभिषेक दिव्य पिता धनंजय दिव्य (आयु 28 वर्ष), निवासी प्राची विहार कॉलोनी, थाना चक्रधर नगर, जिला रायगढ़ के खिलाफ धारा 279, 338 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।

मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाया और धारा 279 भादवि में तीन माह कठोर कारावास तथा धारा 338 भादवि में छह माह कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई।

मामले में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एस. अग्रवाल ने पैरवी की।

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Author: Kpn 24

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