"हर खबर, आपकी नज़र"

kpn 24

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना को लेकर बैंकर्स की बैठक ली

आजीविका एवं रोजगार ऋण मेले में लगाए जाएंगे योजना के स्टॉल

KPN24:- जांजगीर-चांपा जिला कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में बैंकर्स की बैठक लेकर प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय) के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने सभी बैंकों से कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र हितग्राहियों को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु अभ्युदय ऋण प्रकरणों का त्वरित परीक्षण कर समयबद्ध स्वीकृति सुनिश्चित की जाए, ताकि हितग्राहियों को शीघ्र आर्थिक सहायता मिल सके।

बैठक में जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोकुल रावटे सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी को निर्देशित किया कि जिले में आयोजित आजीविका एवं रोजगार ऋण मेले के दौरान योजना से संबंधित स्टॉल अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, जिससे अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को योजना की जानकारी मिले और वे आवेदन के लिए प्रोत्साहित हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना का उद्देश्य केवल ऋण वितरण नहीं, बल्कि हितग्राहियों को स्थायी स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना है।
बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य शासन द्वारा जांजगीर-चांपा जिले के लिए प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना अंतर्गत कुल 885 ऋण प्रकरणों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कलेक्टर ने लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित विभागों एवं बैंकों के बीच बेहतर समन्वय के साथ अधिकाधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। साथ ही योजना की प्रगति की साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए।
हितग्राहियों को मिलेगा स्वरोजगार में लाभ
योजना अंतर्गत किराना, मनिहारी, कपड़ा दुकान, नाई सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, फैंसी स्टोर, मोटर मैकेनिक, साइकिल मरम्मत, टीवी-रेडियो-मोबाइल रिपेयरिंग, वेल्डिंग, मुर्गीपालन, बकरी पालन, सब्जी व्यवसाय, दोना-पत्तल निर्माण, लघु एवं कुटीर उद्योग सहित स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप अन्य आयजनक व्यवसायों के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण स्वीकृत किया जाता है।
कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित ने बताया कि इच्छुक आवेदक अपने क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार अन्य व्यवसायों हेतु भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें संबंधित व्यवसाय का सामान्य अनुभव एवं जानकारी हो। ऋण स्वीकृति बैंक द्वारा दी जाएगी। व्यवसाय के अनुसार न्यूनतम 1,00,000 रुपये तक के ऋण प्रकरणों में स्वीकृत ऋण के विरुद्ध 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50,000 रुपये (जो भी कम हो) की अनुदान राशि जिला अंत्यावसायी विभाग द्वारा प्रदान की जाती है।
योजनांतर्गत आवेदन हेतु पात्रता
आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो एवं जिले का मूल निवासी हो।
आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य हो।
सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति, आय एवं निवास प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।
वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से अधिक न हो।
आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, स्वयं का बैंक पासबुक की छायाप्रति सहित बैंक द्वारा निर्धारित अन्य दस्तावेज आवश्यक।
शासकीय योजना में पूर्व का कोई ऋण बकाया न हो (संबंधित विभाग/बैंक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र या शपथ-पत्र आवश्यक)।
समस्त दस्तावेजों के दो सेट एवं 4 पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य।
कहां करें आवेदन
इच्छुक आवेदक कार्यालयीन समय में कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, जांजगीर-चांपा, भारतीय स्टेट बैंक के बगल में, विश्राम गृह के सामने, पुराना जनपद पंचायत नवागढ़ सभा भवन, जांजगीर में संपर्क कर आवेदन-पत्र जमा कर सकते हैं।

Kpn 24
Author: Kpn 24

Leave a Comment

Read More