
KPN24:- जांजगीर-चांपा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जन्मेजय महोबे ने बीएलओ सच्चिदानंद कश्यप को निलंबित करने का आदेश जारी किया है।
जारी जानकारी के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 33 – अकलतरा के मतदान केन्द्र क्रमांक 201 हेतु बीएलओ के रूप में नियुक्त श्री कश्यप को 03 नवम्बर 2025 को आयोजित SIR प्रशिक्षण में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। यह प्रशिक्षण दोपहर 2:00 बजे से 4:30 बजे तक सेजेस अकलतरा में आयोजित होना निर्धारित था।
प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने और आदेशों का पालन नहीं करने की शिकायत मिलने पर तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अकलतरा द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। इसके बावजूद श्री कश्यप द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तथा विभाग को किसी प्रकार का अभ्यावेदन भी प्राप्त नहीं हुआ।
कलेक्टर ने माना है कि बीएलओ का यह कृत्य निर्वाचन जैसे अत्यंत संवेदनशील कार्य के प्रति लापरवाही तथा उच्च कार्यालय के आदेशों का उल्लंघन है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13ख(2) एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है।
इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए बीएलओ श्री सच्चिदानंद कश्यप को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, अकलतरा कार्यालय को निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।










