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जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को सत्र न्यायालय से मिली जमानत, आज शाम तक हो सकते हैं रिहा

42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी के मामले में मिली राहत

KPN24 :- जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी को लेकर जिले की राजनीति में बीते दिनों काफी हलचल देखने को मिली। अब इस मामले में विधायक को सत्र न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी के प्रकरण में विधायक बालेश्वर साहू को 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत प्रदान की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, विधायक साहू को इससे पूर्व इसी प्रकरण में 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जिला जेल जांजगीर भेजा गया था। मामला थाना चांपा क्षेत्र का है, जहां प्रार्थी द्वारा विधायक बालेश्वर साहू एवं उनके सहयोगियों पर 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था।
पुलिस द्वारा मामले की जांच किए जाने के बाद आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए, जिसके आधार पर जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी की गई थी और उन्हें न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेजा गया था।
मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया था। इसी क्रम में 13 जनवरी 2026, मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जांजगीर जिला जेल पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक बालेश्वर साहू से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने पूरे मामले को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित कार्रवाई बताया था।
सत्र न्यायालय से जमानत मिलने के बाद आज शाम विधायक बालेश्वर साहू को जिला जेल से रिहा किए जाने की संभावना है। वहीं, इस प्रकरण में जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया न्यायालय के निर्देशानुसार आगे भी जारी रहेगी।

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Author: Kpn 24

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