
बलौदा क्षेत्र में दहशत फैलाने वाले बदमाश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, कई जिलों से किया गया निष्कासि
KPN24.com जांजगीर-चांपा 06 मार्च 2026
जांजगीर-चांपा पुलिस ने कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करते हुए थाना बलौदा क्षेत्र के आदतन गुंडा बदमाश सांतनु सांडे निवासी बिरगहनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी को एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया गया है।
पुलिस के अनुसार आरोपी सांतनु सांडे के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत कुल 05 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, वहीं 12 मामलों में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है। आरोपी पर लोगों को गाली-गलौज करना, जान से मारने की धमकी देना, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा और बलवा जैसे गंभीर मामलों में संलिप्त रहने के आरोप हैं।
पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि आरोपी का स्वभाव अत्यंत दुस्साहसी और आक्रामक है। उसके आतंक के कारण कई लोग उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराने से भी कतराते थे। बार-बार कार्रवाई के बावजूद आरोपी के व्यवहार में कोई सुधार नहीं होने पर पुलिस ने सख्त कदम उठाया।
इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा द्वारा आरोपी के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जांजगीर-चांपा को विस्तृत प्रतिवेदन भेजा गया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत कार्रवाई करते हुए कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किया गया। आदेश के तहत आरोपी को जांजगीर-चांपा जिले सहित सरहदी जिलों—सक्ती, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा और बलौदा बाजार—से एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया गया है।
पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपराध और गुंडागर्दी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।










