
ग्राम खरौद तिवारीपारा में बिना अनुमति सभा और विवाद की स्थिति बनने पर पुलिस ने BNSS की धाराओं में की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
KPN24.com जांजगीर-चांपा 15 मार्च 2026
जिले के शिवरीनारायण थाना क्षेत्र में बिना अनुमति प्रार्थना सभा आयोजित करना कुछ लोगों को महंगा पड़ गया। ग्राम खरौद तिवारीपारा में बिना अनुमति लोगों को एकत्र कर प्रार्थना सभा आयोजित करने और विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 15 मार्च को सूचना मिली कि ग्राम खरौद तिवारीपारा में रमाशंकर साहू अपने घर पर कुछ लोगों को एकत्र कर बिना अनुमति प्रार्थना सभा आयोजित कर रहा है। इसकी जानकारी मोहल्ले के अन्य निवासियों को होने पर उन्होंने इसका विरोध किया। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ महिला एवं पुरुषों द्वारा स्थानीय लोगों से विवाद और हंगामा शुरू कर दिया गया, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई।
सूचना मिलते ही थाना शिवरीनारायण पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पुलिस एवं गवाहों की मौजूदगी में संबंधित लोगों को कई बार समझाइश दी गई, लेकिन वे उत्तेजित होकर जोर-जोर से चिल्लाने लगे। इससे गांव में भय और अशांति का माहौल बनने लगा।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए संभावित अप्रिय घटना की आशंका के मद्देनजर पुलिस ने तत्काल प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए संबंधित लोगों को हिरासत में ले लिया।
पुलिस ने येनिवेश साहू (21 वर्ष), किशन यादव (23 वर्ष), रमाशंकर साहू (47 वर्ष) निवासी खरौद, मोतीलाल रात्रे (35 वर्ष) निवासी सेमरिया थाना बिर्रा तथा दो महिलाओं को गिरफ्तार किया। सभी के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170, 126 एवं 135(3) के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई करते हुए तहसील न्यायालय में पेश किया गया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी राजीव श्रीवास्तव के नेतृत्व में थाना शिवरीनारायण पुलिस स्टाफ – प्र.आर. तारिकेश पाण्डेय, नितिन द्विवेदी, प्रवीण साहू, म.आर. सरोजनी कटकवार और सरिता लहरे का विशेष योगदान रहा।










