
30 सितंबर तक बढ़ी मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना, अदालत से प्रकरण वापस लेने पर मिलेगा छूट का लाभ
KPN24.com रायपुर 14 जुलाई 2026
छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 का दायरा बढ़ा दिया है। अब न्यायालयों में लंबित बिजली बिल संबंधी प्रकरणों का भी त्वरित निराकरण किया जाएगा। इसके लिए संबंधित उपभोक्ताओं को पहले न्यायालय से अपना प्रकरण वापस लेना होगा, जिसके बाद वे योजना के तहत आवेदन कर निर्धारित छूट और अन्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भीम सिंह कंवर ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप उपभोक्ताओं की मांग और सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए योजना की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। साथ ही पहली बार न्यायालयों में विचाराधीन बिजली बिल विवादों को भी योजना में शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि पात्र उपभोक्ता आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर अपने निकटतम विद्युत वितरण केंद्र या संबंधित कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित नियमों के अनुसार उन्हें मूल राशि और अधिभार में छूट सहित अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की कि वे अतिरिक्त समय का लाभ उठाकर अपने लंबित बिजली बिल विवादों का शीघ्र समाधान कराएं।
योजना के अब तक के प्रमुख आंकड़े
8.61 लाख सक्रिय उपभोक्ताओं ने कराया पंजीयन।
1,493 करोड़ रुपये की बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं को 745.61 करोड़ रुपये की छूट।
अब तक 85.22 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त।
1.42 लाख उपभोक्ताओं के प्रकरणों का पूर्ण समाधान।
निष्क्रिय उपभोक्ताओं को 165.07 करोड़ रुपये की कुल राहत।
योजना की अवधि बढ़ने से पात्र उपभोक्ताओं को तीन माह का अतिरिक्त अवसर मिला।










