
KPN24:- जांजगीर-चांपा जिले में बढ़ते आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना जांजगीर क्षेत्र के दो आदतन गुंडा-बदमाशों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत जिला बदर की कार्यवाही के लिए विस्तृत प्रतिवेदन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जांजगीर-चांपा को भेजा गया है।
गुंडा बदमाश प्रांजल उर्फ बल्ली उर्फ दादू यादव पिता – संतोष यादव, उम्र 24 वर्ष, निवासी हसदेव विहार कॉलोनी, थाना जांजगीर। इस आरोपी के विरुद्ध डकैती, हत्या का प्रयास, रास्ता रोककर मारपीट जैसे गंभीर अपराधों सहित कुल 09 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसके अलावा एक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की जा चुकी है। बावजूद इसके, आरोपी की आपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं देखा गया है।
गुंडा बदमाश भैरव मिश्रा उर्फ मोगली पिता – रामधन मिश्रा, उम्र 41 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 06, नहरियाबाबा रोड, शिवराम कॉलोनी के पास, थाना जांजगीर।
इस आरोपी के विरुद्ध डकैती, बलवा, धोखाधड़ी, मारपीट जैसे मामलों में 09 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं तथा 03 प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियाँ की गई हैं। इसके बावजूद आरोपी बार-बार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है।
कलेक्टर करेंगे सुनवाई, हो सकती है सख्त कार्रवाई
दोनों आदतन बदमाशों की अपराध प्रवृत्ति में सुधार न होने के कारण आम जनता में भय और आक्रोश का वातावरण व्याप्त है। इस स्थिति को देखते हुए पुलिस ने दोनों के खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही की सिफारिश की है।
दोनों बदमाशों को जिला जांजगीर सहित सरहदी जिले – सक्ती, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा और बलौदा बाजार से जिला बदर करने का प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा गया है। अब कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा दोनों की सुनवाई की जाएगी और उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस की सख्त नीति : अपराधियों पर लगातार कार्रवाई जारी
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए ऐसे आदतन अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाती रहेगी।
पुलिस का यह कदम समाज में अपराधियों के मन में भय और आम जनता में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।










