
KPN24 जांजगीर-चांपा जिला कलेक्टर जन्मेजय महोबे एवं पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय के निर्देशन में जिले में पहली बार “टक्कर मारकर भागना मोटरयान दुर्घटना प्रतिकर स्कीम-2022” के अंतर्गत पीड़ित पक्षों को प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई है।
ग्राम चंडीपारा, दुपट्टा मोड़ मेन रोड पर 09 जुलाई 2022 को हुई सड़क दुर्घटना में मृतक रूपचंद साहू पिता स्व. प्रेमचंद साहू, उम्र 51 वर्ष, साकिन गोधना, थाना नवागढ़ के विधिक प्रतिनिधि के रूप में उनकी पत्नी श्रीमती शैलकुमारी साहू को घोर अपहृति की स्थिति में प्रतिकर स्वरूप राशि 2 लाख रुपये स्वीकृत की गई है।
इसी प्रकार गिन्नी पेट्रोल पंप के सामने अकलतरा रोड, जांजगीर में 23 अक्टूबर 2022 को हुई टक्कर मारकर भागने की मोटरयान दुर्घटना में घायल उत्तम राठौर पिता भोजराम राठौर, उम्र 51 वर्ष, निवासी पुरानी बस्ती जांजगीर, थाना जांजगीर को घोर अपहृति के प्रकरण में प्रतिकर स्वरूप राशि 50 हजार रुपये स्वीकृत की गई है।
स्वीकृत प्रतिकर राशि जीआईसी मुंबई द्वारा जारी की जाएगी।










