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जिला बदर आदेश की धज्जियां उड़ाने वाला आदतन बदमाश गिरफ्तार

मुलमुला पुलिस की सख्त कार्रवाई, छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत FIR दर्ज

KPN24.com  ब्रेकिंग न्यूज़  25 फरवरी 2026

जांजगीर-चांपा जिले में कानून को चुनौती देना एक आदतन गुंडे को भारी पड़ गया। थाना मुलमुला क्षेत्र के कुख्यात बदमाश गोरी उर्फ रोहित कुमार बर्मन (40 वर्ष) के खिलाफ जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस ने कड़ी वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के विरुद्ध पहले से ही 14 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिससे उसकी आपराधिक प्रवृत्ति साफ जाहिर होती है।

एक वर्ष के लिए किया गया था जिला बदर
जांजगीर-चांपा जिला के जिला दंडाधिकारी द्वारा 11 नवंबर 2025 को आरोपी को एक वर्ष की अवधि के लिए जिले सहित आसपास के जिलों—शक्ति जिला, रायगढ़ जिला, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला, बिलासपुर जिला एवं बलौदा बाजार-भाटापारा जिला—की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने का आदेश दिया गया था।
इसके बावजूद आरोपी चुपके से अपने गृह ग्राम कोसा में रहकर ग्रामीणों को डराने-धमकाने में लगा था।
पुलिस को मिली पुख्ता सूचना, त्वरित कार्रवाई
विश्वसनीय सूचना मिलते ही मुलमुला पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को उसके सकुनत क्षेत्र के आसपास से दबोच लिया। आरोपी की गतिविधियों से क्षेत्र में शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तत्काल प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे माननीय कार्यपालिक दंडाधिकारी, पामगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया।
छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई
जिला दंडाधिकारी को पूरी जानकारी देने के बाद उनके निर्देशानुसार आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1950 की धारा 14 के तहत सख्त कदम उठाए गए।
थाना मुलमुला में दिनांक 23 फरवरी 2026 को अपराध क्रमांक 71/2026 के तहत धारा 14 के अंतर्गत विधिवत FIR दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका
इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक पारस पटेल एवं एएसआई प्रमोद महार की सक्रियता और सतर्कता सराहनीय रही। पुलिस का स्पष्ट संदेश है—कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

 

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Author: Kpn 24

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