
कलेक्टर के निर्देश पर सघन जांच अभियान, कई प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग पकड़ा गया
KPN24.com जांजगीर-चांपा 15 मार्च 2026
कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देश पर खाद्य विभाग ने पामगढ़, शिवरीनारायण और आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सघन जांच अभियान के तहत टीम ने कई होटलों और ढाबों में अचानक छापा मारकर नियमों का उल्लंघन करते हुए घरेलू गैस का इस्तेमाल करते पाए जाने पर जब्ती की कार्रवाई की।
खाद्य विभाग की इस कार्रवाई में “द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000” का उल्लंघन सामने आया। जिला खाद्य अधिकारी कौशल साहू ने बताया कि जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो नियमों के विरुद्ध है।
कार्रवाई के दौरान शेरगढ़ फैमिली रेस्टोरेंट एवं ढाबा से 3 घरेलू गैस सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर और गैस पाइप जब्त किए गए। वहीं एल.के. होटल, मेउभाटा से 2 घरेलू गैस सिलेंडर (एक भरा और एक खाली), गैस चूल्हा, रेगुलेटर तथा पाइप बरामद किए गए।
इसी प्रकार बाबा कैफे एंड पराठा हाउस से 2 घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम क्षमता वाले), रेगुलेटर, पाइप और दो मुंहे वाला गैस चूल्हा जब्त किया गया। ब्रदर्स कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट से 2 घरेलू गैस सिलेंडर (एक भरा व एक खाली) और रेगुलेटर बरामद किए गए, जबकि भैयाजी रेस्टोरेंट से 2 भरे हुए घरेलू गैस सिलेंडर के साथ रेगुलेटर और पाइप जब्त किए गए।
खाद्य विभाग की टीम ने इस कार्रवाई के दौरान कुल 11 घरेलू गैस सिलेंडर, गैस चूल्हे, प्रेशर रेगुलेटर और गैस पाइप जब्त किए हैं।
जिला खाद्य अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।










