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नगरीय निकायों को आदेश जारी, अवैध प्लाटिंग के दोषियों पर दर्ज कराएं FIR

KPN24:- छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में अवैध प्लाटिंग को लेकर गंभीर है इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकाय के आयुक्तों एवं नगर पालिका अधिकारियों को अवैध प्लॉटिंग को लेकर सख्त हिदायत देते हुए अफसरों को निर्देशित किया गया है कि वे न सिर्फ अवैध प्लॉटिंग की शिकायत मिलते हुए प्लॉटिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई करें, बल्कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराएं।
नगरीय प्रशासन विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि प्रदेश की सभी निकायों में अवैध प्लॉटिंग की लगातार शिकायतें मिल रहीं हैं. जबकि नगर निगम एवं नगर पालिका एक्ट में इसके खिलाफ स्पष्ट प्रावधान हैं।

अब अवैध प्लॉटिंग पर नक्शा स्वीकृत करने वाले पर भी कार्रवाई

निकाय अफसरों से कहा गया है कि यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अवैध प्लॉटिंग वाली कॉलोनी में भवन नक्शे की स्वीकृति दी जाती है या विद्युत या जल प्रदाय संयोजन की अनुमति दी जाती है तो उनके खिलाफ भी अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए ,अवैध प्लॉटिंग के मामलों में आवश्यक कार्रवाई के लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, नगर तथा ग्राम निवेशक विभाग को भी सूचना दी जाए.
अवैध प्लॉटिंग में कॉलोनी निर्माण के मामले संज्ञान में आते ही तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि को या अन्य किसी व्यक्ति की भूमि को भूखंडों में विभाजित करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जाए. अवैध प्लॉटिंग स्थल पर किए गए निर्माण को ध्वस्त कर निर्माण सामग्रियों को जब्त करने की कार्रवाई की जाए।

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Author: Kpn 24

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