
KPN24:- जांजगीर-चांपा जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जन्मेजय महोबे ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए प्रकाश टण्डन को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर की गई।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकाश टण्डन पिता गुनाराम टण्डन, निवासी बोरसी, थाना पामगढ़ को जांजगीर-चांपा जिले सहित सरहदी जिलों—सक्ती, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर और बलौदा बाजार—की राजस्व सीमा से 24 घंटों के भीतर बाहर जाने का निर्देश दिया गया है।
साथ ही, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रकाश टण्डन आगामी 01 वर्ष तक इन जिलों में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
जिला प्रशासन ने बताया कि यह कार्रवाई जिले में शांति, सुरक्षा एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने हेतु आवश्यक थी।










