
KPN24:- जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बालेश्वर साहू को धोखाधड़ी और गबन के गंभीर मामले में न्यायालय के आदेश पर गिरफ्तार कर जिला जेल जांजगीर भेज दिया गया है। विधायक को 22 जनवरी 2026 तक न्यायिक रिमांड पर रखा गया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी राम कुमार शर्मा (उम्र 46 वर्ष), निवासी परसापाली, थाना सारागांव की शिकायत पर मामले की जांच पुलिस अधीक्षक के निर्देश में कराई गई। जांच में यह सामने आया कि आरोपी विधायक बालेश्वर साहू एवं सह-आरोपी गौतम राठौर द्वारा प्रार्थी से 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी की गई।
मामले में थाना चांपा में अपराध क्रमांक 450/2025 के तहत धारा 420, 467, 468, 471 एवं 34 भादवि में प्रकरण दर्ज किया गया था। विवेचना एवं साक्ष्य संकलन पूर्ण होने के बाद पुलिस ने 09 जनवरी 2026 को जिला न्यायालय में दो संदूक चालान पेश किया।
चालान स्वीकार किए जाने के पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय द्वारा जेल वारंट जारी किया गया। विधायक की ओर से दायर रेगुलर जमानत आवेदन को न्यायालय ने खारिज कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया।










