
KPN24:- जांजगीर-चांपा जिला मुख्यालय में आठ वर्षीय बालक की चूहा मार दवा सेवन से हुई मौत के मामले में जांजगीर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुकानदार के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है।
मामले का विवरण इस प्रकार है कि 22 मई 2024 को एक नाबालिग बालक (उम्र 8 वर्ष) की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। प्रारंभिक जांच में मर्ग कायम कर पंचनामा कार्यवाही की गई। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि बालक ने अपने घर के पास स्थित दुकान से चूहा मार दवा खरीदी थी। उक्त दवा के सेवन से ही उसकी मौत हो गई।
पुलिस के अनुसार दुकानदार द्वारा लापरवाहीपूर्वक यह जहरीली दवा बच्चों को बिक्री हेतु उपलब्ध कराई गई थी। प्रथम दृष्टया दुकानदार की इस लापरवाही को अपराध मानते हुए थाना जांजगीर में भारतीय दंड संहिता की धारा 284 व 304(ए) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना जारी है और शीघ्र ही आरोपी दुकानदार के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जाएगी।










