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बलौदा व खरौद नगर पंचायत सहित जिले की 59 ग्राम पंचायत हुई बाल विवाह मुक्त घोषित, 7 दिवस के भीतर दावा-आपत्ति आमंत्रित

KPN24 :- संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार ऐसे ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया जा रहा है, जहां विगत दो वर्षों में किसी भी प्रकार का बाल विवाह प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग ने जानकारी दी कि जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ विकासखंड के अंतर्गत 59 ग्राम पंचायतों तथा नगर पंचायत बलौदा एवं नगर पंचायत खरौद में विगत दो वर्षों में बाल विवाह के कोई प्रकरण नहीं पाए गए हैं। निर्धारित नियमों के अनुसार इन सभी पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है तथा इनके लिए प्रमाणपत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

विभाग द्वारा जारी सूचना में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन को इस घोषणा पर कोई आपत्ति या दावा प्रस्तुत करना हो, तो वह विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 7 दिनों के भीतर अपने सुसंगत दस्तावेजों सहित लिखित आपत्ति जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के कार्यालय में प्रातः 10 बजे से सायं 5.30 बजे तक जमा कर सकता है।

अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जांजगीर-चांपा से संपर्क कर सकते हैं।

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Author: Kpn 24

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