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अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर कड़ी कार्रवाई:- 02 चैन माउंटेन मशीन व 06 हाईवा जब्त, अवैध भंडारण के 02 प्रकरण दर्ज

बम्हनीडीह क्षेत्र में रेत के 02 अस्थायी भंडारण अनुज्ञप्ति निरस्त

KPN24:- जांजगीर-चांपा जिला कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में जिला खनिज उड़नदस्ता दल द्वारा जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में आज नवापारा, केवा, पीपरदा, पुछेली, खपरीडीह एवं बम्हनीडीह क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर बड़ी कार्रवाई की गई।

खनिज अधिकारी अनिल कुमार साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम केवा में खनिज रेत के अवैध उत्खनन में संलिप्त 01 चैन माउंटेन मशीन पाई गई, जिसे मौके पर सील करते हुए अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं ग्राम पीपरदा में 06 हाईवा वाहनों को खनिज रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त पाए जाने पर सील कर नोटिस चस्पा किया गया।

इसके अतिरिक्त ग्राम पीपरदा में खनिज रेत के अवैध भंडारण के 02 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें एक प्रकरण शासकीय भूमि पर लगभग 200 घन मीटर तथा दूसरे प्रकरण में लगभग 240 घन मीटर रेत का अवैध भंडारण पाया गया, जो तेरस पिता समधीन, निवासी पीपरदा द्वारा किया जाना पाया गया। दोनों प्रकरणों में अवैध रूप से भंडारित रेत को जप्त कर ग्राम पंचायत की सुपुर्दगी में सौंपा गया है।

इसी तरह बम्हनीडीह क्षेत्रांतर्गत छत्तीसगढ़ (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 के अंतर्गत ग्राम अमोदी में मेसर्स आर.बी. कंस्ट्रक्शन तथा ग्राम बम्हनीडीह में मेसर्स बाबा सिद्धेश्वर कंस्ट्रक्शन के पक्ष में स्वीकृत रेत के अस्थायी भंडारण अनुज्ञप्ति क्षेत्रों में बार-बार नियमों का उल्लंघन एवं अनियमितताएं पाए जाने पर दोनों अनुज्ञप्तियों को निरस्त कर दिया गया है। संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल द्वारा लगातार जांच एवं कार्रवाई की जा रही है। अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 (ख) के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नियमानुसार संबंधित वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी।

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Author: Kpn 24

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