
बाल विवाह की सूचना मिलते ही प्रशासन की त्वरित कार्रवाई, अधिकारियों और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर रोका विवाह
KPN24.com जांजगीर-चांपा 19 जून 2026
जिले में बाल विवाह के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम चुरतेला, विकासखंड पामगढ़ में एक नाबालिग बालिका का विवाह रुकवा दिया। कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने त्वरित हस्तक्षेप कर बाल विवाह को होने से पहले ही रोक दिया।
जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती अनिता अग्रवाल के मार्गदर्शन एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व में गठित टीम ने मौके पर पहुंचकर बालक एवं बालिका के दस्तावेजों की जांच की। जांच में बालिका की आयु मात्र 14 वर्ष 9 दिन तथा बालक की आयु 18 वर्ष 1 माह 12 दिन पाई गई, जो वैधानिक विवाह आयु से कम है।
अधिकारियों ने बालिका, उसके अभिभावकों तथा ग्रामीणों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। समझाइश एवं परामर्श के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में दोनों पक्षों की सहमति से विवाह रोक दिया गया।
प्रशासन ने बालक एवं बालिका के अभिभावकों से यह घोषणा-पत्र एवं राजीनामा भी भरवाया कि निर्धारित आयु से पूर्व विवाह नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कानून के अनुसार बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा बालकों के लिए 21 वर्ष निर्धारित है।
इस कार्रवाई में महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस विभाग एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही।










